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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 123 तक के सभी अनुच्छेद (Articles of Indian constitution.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 123 तक के सभी अनुच्छेद (Articles of Indian constitution.)

 2साल 11 माह 18 दिन बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमे 22 भाग और 395 अनुच्छेद (Article) और 8 अनुसूची थी। किंतु अब संशोधन के साथ 12 अनुसूची हो गईं है ।

 संघ और उसका क्षेत्र के बारे मे बताया है।

अनुच्छेद 1. संघ का नाम और क्षेत्र का वर्णन मिलता है।
अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन मिलता है।
अनुच्छेद 2क। सिक्किम का संघ से जुड़ना (निरस्त) 
अनुच्छेद 3. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 4. पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून , आकस्मिक और परिणामी मामलों में।

 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है।

अनुच्छेद 5. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 6. पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 7. पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहीं होना ।
अनुच्छेद 10. नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 11. कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद का वर्णन मिलता है।

मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 

अनुच्छेद  12. राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है।
अनुच्छेद 13. कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण में 
अनुच्छेद 14. कानून के समक्ष समानता का वर्णन मिलता है।
अनुच्छेद15. धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 
अनुच्छेद16. मामलों में अवसर की समानता सार्वजनिक रोजगार का 
अनुच्छेद17. अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद18. उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद19. भाषण की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। 
अनुच्छेद20. अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद21ए। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद22. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा
 अनुच्छेद23. मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 24. कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध 
अनुच्छेद25. अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता धर्म 
अनुच्छेद26. धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27. किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता 
अनुच्छेद28. कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता 
अनुच्छेद29. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद30. अल्पसंख्यकों का अधिकार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना
 अनुच्छेद31. संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण (निरस्त) से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 31ए। सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत 
अनुच्छेद31बी। कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद31ग। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति 
अनुच्छेद32ए। अनुच्छेद 32 (निरस्त) के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना
अनुच्छेद33. मौलिक अधिकारों को बलों आदि में लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति। 
अनुच्छेद34. किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 35. मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून


राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत 

अनुच्छेद36. राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद37. नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद38. लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य 
अनुच्छेद39. राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत
अनुच्छेद39ए। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद40. ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद41. कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
अनुच्छेद42. काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान 
अनुच्छेद43. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि 
अनुच्छेद43ए. उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद43ख. सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
अनुच्छेद44. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद45. छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान 
अनुच्छेद46. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना 
अनुच्छेद47 .पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य 
अनुच्छेद48. कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद48A. पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा 
अनुच्छेद 49. स्मारकों और स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा 
अनुच्छेद 50. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित प्रावधान है।

मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है।

  अनुच्छेद 51क. मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। जिसमें कुछ कर्तव्य को नागरिकों के लिए दिया गया है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है।

अनुच्छेद 52. भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा है।
अनुच्छेद 53. संघ की कार्यकारी शक्ति 
अनुच्छेद 54. राष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद 55. राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
अनुच्छेद 56. राष्ट्रपति के पद की अवधि 
अनुच्छेद 57. पुनर्निर्वाचन की पात्रता
अनुच्छेद 58. राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता राष्ट्रपति
अनुच्छेद 59. राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें 
अनुच्छेद 60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद  61. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 
अनुच्छेद 62. राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि 
अनुच्छेद 63 भारत के उप-राष्ट्रपति
अनुच्छेद 64. उप-राष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना 
अनुच्छेद 65. उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना , राष्ट्रपति का 
अनुच्छेद 66. उपराष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद 67. उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 
अनुच्छेद 68. उपाध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि।
अनुच्छेद 69. उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अनुच्छेद 70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 72. क्षमादान आदि की राष्ट्रपति की शक्ति, और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति 
अनुच्छेद 73. संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।

केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है।

 अनुच्छेद 74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 75. मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 76. भारत के लिए महान्यायवादी
 अनुच्छेद 77. भारत सरकार के कामकाज का संचालन
अनुच्छेद 78. प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति आदि को जानकारी

संसद से संबंधित अनुच्छेद है।

अनुच्छेद  79. संसद का गठन
अनुच्छेद  80. राज्यों की परिषद की संरचना 
 अनुच्छेद 81. लोगों के सदन की संरचना
अनुच्छेद  82. प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
अनुच्छेद  83. संसद के सदनों की अवधि 
अनुच्छेद  84. संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
 अनुच्छेद 85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन 
 अनुच्छेद 86. सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 
 अनुच्छेद 87. राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन 
 अनुच्छेद 88. सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
अनुच्छेद  89. राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
 अनुच्छेद 90. अवकाश और इस्तीफा उपसभापति के पद से हटाया जाना 
 अनुच्छेद 91. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
 अनुच्छेद 92. उसे पद से हटाना विचाराधीन है 
 अनुच्छेद 95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
 अनुच्छेद 96. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 
 अनुच्छेद 97. अध्यक्ष और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
 अनुच्छेद 98. संसद का सचिवालय
 अनुच्छेद 99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 100. सदनों में मतदान, सदनों की शक्ति रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने के लिए 
अनुच्छेद 101. सीटों की रिक्ति 
अनुच्छेद 102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं।
अनुच्छेद 103. सदस्यों की निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय 
अनुच्छेद 104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड या अयोग्य होने पर या अयोग्य होने पर 
अनुच्छेद 105. संसद के सदनों और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि 
अनुच्छेद 106. सदस्यों के वेतन और भत्ते 
अनुच्छेद 107. विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान 
अनुच्छेद 108. कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
अनुच्छेद 109. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110. "धन विधेयक' की परिभाषा 
अनुच्छेद 111. स्वीकृति विधेयकों के लिए 
अनुच्छेद 112. वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) 
अनुच्छेद 113. अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया 
अनुच्छेद 114. विनियोग विधेयक 
अनुच्छेद 115. पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान 
अनुच्छेद 116. खाते पर वोट, क्रेडिट के वोट और असाधारण अनुदान 
अनुच्छेद 120. भाषा का उपयोग करने के लिए संसद 
अनुच्छेद 121. संसद में चर्चा पर प्रतिबंध 
अनुच्छेद 122. अदालतों का संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करना 
अनुच्छेद 123. संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

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