भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124-213 तक सभी अनुच्छेद ?
उच्चतम न्यायालय ,भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक,राज्यपाल,राज्य के मंत्री और एडवोकेट जनरल और राज्य विधानमंडल से सम्बन्धित सभी अनुच्छेद क्या है? for upsc exam in 2023
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 123 तक के सभी अनुच्छेद (Articles of Indian constitution.):- CLICK HERE
उच्चतम न्यायालय (Supreme court) से संबधित अनुच्छेद :-
अनुच्छेद 124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 124A। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 124B। आयोग के कार्य से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 124C. कानून बनाने की संसद की शक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 125. न्यायाधीशों के वेतन आदि से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 126. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 127. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 130. सुप्रीम कोर्ट की सीट से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 131. सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 131A. केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 133. उच्च न्यायालयों से संबंधित अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र सिविल मामलों के लिए से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 134. आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
अनुच्छेद 134A। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 135. मौजूदा कानून के तहत संघीय अदालत की अधिकारिता और शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं
अनुच्छेद 136. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 139. सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 134A। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 135. मौजूदा कानून के तहत संघीय अदालत की अधिकारिता और शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं
अनुच्छेद 136. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 139. सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 139A . कुछ मामलों का स्थानांतरण से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 140. सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 140. सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 141. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
अनुच्छेद 142. सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
अनुच्छेद 143. सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 144. सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 144A। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटान के रूप में विशेष प्रावधान (निरस्त) से सम्बन्धित प्रावधान है।
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (comptroller and auditor general of india) से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 143. सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 144. सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 144A। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटान के रूप में विशेष प्रावधान (निरस्त) से सम्बन्धित प्रावधान है।
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (comptroller and auditor general of india) से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 148. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद149. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
अनुच्छेद 150. संघ और राज्यों के खातों के प्रपत्र से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 151. लेखापरीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रावधान है।
राज्यपाल (Governor) से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 152. राज्य की परिभाषा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 153. राज्यों के राज्यपाल से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 154. राज्य की कार्यकारी शक्ति
अनुच्छेद 155. राज्यपाल की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 156. राज्यपाल के पद की अवधि से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 157. राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता
अनुच्छेद 158. राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 159. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से सम्बन्धित प्रावधान है।
राज्य के मंत्री और एडवोकेट जनरल (Minister of State and Advocate General) से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 164. मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 165. राज्य के लिए महाधिवक्ता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 166. राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 167. प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल आदि को सूचना देना।
राज्य विधानमंडल (state legislature) से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 168. राज्यों में विधानसभाओं का गठन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 169. राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण
अनुच्छेद 170. विधान सभाओं की संरचना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 171. विधान परिषदों की संरचना से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 172. राज्य विधानसभाओं की अवधि से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 173. राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 174. राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान और विघटन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 175. सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 176. राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 177. सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 178. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश और इस्तीफा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 173. राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 174. राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान और विघटन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 175. सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 176. राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 177. सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 178. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश और इस्तीफा से सम्बन्धित प्रावधान है।
सभापति और उपसभापति से संबधित अनुच्छेद:-
अनुच्छेद 183. सभापति और उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जानाअनुच्छेद 184. शक्ति उपसभापति या अन्य व्यक्ति के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 185। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 187. राज्य विधानमंडल का सचिवालय से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 190. सीटों की रिक्तता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 192. सदस्यों की निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड या अयोग्य होने पर या अयोग्य होने पर
अनुच्छेद 194. शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि, से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 195. सदस्यों के वेतन और भत्ते से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 196. विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
अनुच्छेद 197. धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 187. राज्य विधानमंडल का सचिवालय से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 190. सीटों की रिक्तता से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 192. सदस्यों की निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड या अयोग्य होने पर या अयोग्य होने पर
अनुच्छेद 194. शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि, से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 195. सदस्यों के वेतन और भत्ते से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 196. विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
अनुच्छेद 197. धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 198. संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक
अनुच्छेद 199. "धन विधेयक' की परिभाषा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 200. विधेयकों पर स्वीकृति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 201. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद 199. "धन विधेयक' की परिभाषा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 200. विधेयकों पर स्वीकृति से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 201. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद 202. वार्षिक वित्तीय विवरण से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 206. लेखापरीक्षा, साख मत और असाधारण अनुदान से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 207. वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 208. प्रक्रिया के नियम से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 207. वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 208. प्रक्रिया के नियम से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 209. वित्तीय कार्य के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210. विधान सभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 211. विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 212. न्यायालयों का विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं करन
अनुच्छेद 210. विधान सभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 211. विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध से सम्बन्धित प्रावधान है।
अनुच्छेद 212. न्यायालयों का विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं करन
अनुच्छेद 213. विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से सम्बन्धित प्रावधान है।
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